बलिया। कीटनाशक बेचने को लेकर शासन ने सख्त निर्देश जारी किया है। अब कीटनाशक दुकानदारों के लिए कैशमेमो देना अनिवार्य किया गया है। इतना ही नहीं अगर उच्च अधिकारियों की जांच में बिना केशमेमो कीटनाशक बेचते पाए जाने वाले दुकानदार के साथ ही संबंधित विभागीय अधिकारी को भी जिम्मेदार मान कार्रवाई की जाएगी। शासन के निर्देश पर जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी कीटनाशक दुकानदारों को निर्देश जारी किया है।
जिले में जगह-जगह कीटनाशक की दुकानें संचालित हैं। आए दिन किसानों की ओर से कीटनाशक की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाते हैं। यह भी सामने आता है कि दुकानदारों की ओर से कोई कैशमेमो नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इसे शासन ने संज्ञान लिया है और कृषि निदेशालय की ओर से तीन सितंबर को निर्देश जारी किया गया है। कृषि निदेशक विवेक कुमार सिंह ने निर्देश दिया है कि कीटनाशी विक्रेताओं कीओर से किसानों को कीटनाशी विक्रय के समय अनिवार्य रुप से कैशमेमो उपलब्ध कराया जाएगा। कैशमेमो पर दुकानदारों को कीटनाशी का नाम, बैच नंबर, विनिर्माण तिथि, अवसान तिथि एवं विक्रय मूल्य अंकित करना होगा। कृषि निदेशक ने उल्लेख किया है कि कीटनाशी नियमावली 1971 से ही लागू है लेकिन निरीक्षण में इसका पालन नहीं होने की बात सामने आ रही है। इसका अनुपालन सख्ती से कराया जाए। अगर निरीक्षण में किसी दुकानदार की ओर से कीटनाशी विक्रय का कैशमेमो जारी नहीं होने की बात सामने आती है तो संबंधित दुकानदार के साथ विभागीय अधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। शासन के इस निर्देश को लागू कराने में जिला कृषि रक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरु कर दी है। जिले के सभी लाइसेंसी कीटनाशी दुकानदारों को निर्देश जारी कर विक्रय के समय कैशमेमो जारी करने को कहा गया है। चेतावनी दी गई है ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कीटनाशी दुकानदारों को बिना कैशमेमो किसी तरह की कीटनाशी नहीं बेचने का निर्देश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान बिना कैशमेमो बिक्री पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
- प्रियानंदा, जिला कृषि रक्षा अधिकारी