- अपहृत युवक को गिरफ्तार कर पाक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर भेजा जेल
बलिया। जनपदीय पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से लापता व अपहृत दो नाबालिग लड़कियों को ढूंढकर ढूढकर कर उनके परिजनों को सुरक्षित सुपुर्द कर दिया। वही अपरहरण करने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।
दुबहर प्रतिनिधि के अनुसार: क्षेत्र के बैजनाथ छपरा अखार निवासी त्रिभुवन प्रसाद की लापता 12 वर्षीय पुत्री को पुलिस और परिजन बेगूसराय से बुधवार की रात बरामद कर बलिया ले आये। ज्ञात हो कि 16 सितंबर की शाम 3:30 बजे से बालिका के गायब हो जाने के बाद परिजनों की तहरीर पर दुबहर थाने में 363 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके बाद परिजन और पुलिस काजल को खोजने के लिए काफी परेशान रही। लड़की की बरामदगी के लिए क्षेत्रीय लोगों ने पिछले 18 सितम्बर को राष्ट्रीय राजमार्ग को करीब दो घंटे के लिए जाम कर बाधित कर दिया था। जहां जिले से पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन पर जाम समाप्त किया गया। बताया जा रहा है कि एक दिन बालिका का फोन उसके परिजनों के पास बेगूसराय बाल संरक्षण गृह से आया। जिससे पता चला कि वह वही पर है। जहां’ से थाने के एक एसआई ,एक महिला पुलिस एवं परिजन बेगूसराय पहुंचे और बालिका को बुधवार की रात 11 बजे दुबहर थाने पर आ गए। रसड़ा प्रतिनिधि के अनुसार: दो सप्ताह पूर्व एक नाबालिग लड़की का अपहरण करने वाले युवक को पुलिस ने किशोरी संग घर दबोचा और किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने किशोरी की मां की तहरीर पर युवक के पिता को पहले ही जेल भेज चुकी है। बता दे कि कस्बा निवासी किशोरी की माँ ने तहरीर में आरोप लगाया है कि 15 सितम्बर को सुबह साढ़े आठ बजे बाजार से मेरी पुत्री कुछ सामान लेकर घर आ रही थी। घर से कुछ दूर पहले मेरी नाबालिक पुत्री को कस्बा निवासी शकिल पुत्र स्व. मन्नान व उसका बेटा आशिफ जमाल पुत्र शकील बाइक पर बैठाकर भगा कर ले जा रहा था। मेरे जोर-जोर से चिल्लाने लगी। मुझे देखकर मेरी बिटिया भी चिल्ला रही थी, लेकिन दोनों बाप-बेटे ने गाड़ी नहीं रोका औऱ लेकर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर शकील पुत्र मन्नान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मोबाइल के निशानदेही पर उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल मनसूख यादव व महिला आरक्षी शिखा मिश्रा ने सराय ख्वाजा जौनपुर से अपहरण कर्ता आशिफ जमाल के साथ किशोरी को भी धर दबोचा। अपहरणकर्ता के विरूद्घ धारा 363, 366, 376, 506 आईपीसी व पाक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया।