दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय एएसजे-7 नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने अभियुक्त सुनीता सिंह पत्नी संजय सिंह, शेषनाथ उर्फ शेष बहादुर सिंह पुत्र सुरेश सिंह, सुरेश सिंह पुत्र स्व राम पूजन, तेतरी देवी पत्नी सुरेश सिंह, सरिता सिंह पत्नी रंजय सिंह निवासीगण रोहुआं थाना बांसडीहरोड को हत्या, दहेज उत्पीड़न समेत अन्य मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा प्रत्येक अभियुक्तों को पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।