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शराब पीने से मौत हुई तो बेचने वाला जाएगा जेल: डीएम

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बलिया। जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने जन सामान्य को निर्देश दिया है कि अवैध अड्डों से बिकने वाली मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि वह जहरीली हो सकती है। उसमें मिथाइल अल्कोहल भी हो सकता है। इससे मृत्यु हो सकती है। शराब के सेवन से पूर्व देख लें कि सील से कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है। आबकारी अधिनियम में संशोधन कर कड़े प्रावधान किए गए हैं। अब यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा जहरीली शराब का निर्माण/परिवहन एवं बिक्री की जाती है तथा उसके पीने से किसी की मृत्यु होती है तो अवैध शराब विक्रेता/परिवहन कर्ता को आजीवन कारावास एवं फांसी की सजा हो सकती है।
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अब ई-पॉस मशीन से होगा मिट्टी तेल वितरण : बलिया। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जनपद में कोटेदारों को 21 नवंबर से 30 नवंबर तक माह दिसंबर 2019 के सापेक्ष मिट्टी तेल का उठान कराया जाएगा तथा नियमानुसार स्टाक सत्यापन के उपरांत उचित दर विक्रेताओं द्वारा पांच दिसंबर से ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।
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