बेल्थरारोड। क्षेत्र के डीएवी इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति मामले में उच्च न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पांच अप्रैल को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र ने डीएवी इंटर कॉलेज बेल्थरारोड के प्रबंध समिति मामले में बीते16 नवम्बर को प्रबंध समिति को विभागीय अनुमन्यता 17 अगस्त 2017 को निरस्त कर विद्यालय में एकल संचालन लागू कर दिया था। इस मामले में डीएवी इंटर कॉलेज बेल्थरारोड की प्रबंध समिति ने जिला विद्यालय निरीक्षक के इस आदेश के विरुद्ध प्रयागराज उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनौती दी थी। इस बाबत न्यायालय ने बीते15 दिसम्बर को याचिका की सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के 16 नवम्बर के आदेश को निष्प्रभावी करार दिया था। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने के बाद प्रबंध समिति ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की। याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक से इंस्ट्रक्शन तलब किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ ब्रजेश मिश्र की तरफ से न्यायालय में हलफनामा दाखिल किया गया। न्यायालय ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पांच अप्रैल को न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है।