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Ballia News: गैंगस्टर में दोषी को सजा, पांच हजार जुर्माना

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बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगेस्टर कोर्ट नीलम ढाका की अदालत ने 22 वर्ष पूर्व पुराने गैंगस्टर के मामले में सुनवाई करते हुए सहतवार कस्बा के आरोपी संजय सिंह को दोषी करार देते हुए दो साल के कैद की सजा सुनाई है। पांच हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की धनराशि अदा नहीं करने पर आरोपी को अतिरिक्त 15 दिन का साधारण कैद भुगतना होगा।
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11 वर्ष बाद गैंगस्टर मामले में तीन वर्ष का कारावास : हल्दी थाना क्षेत्र के बाबूबेल बघौच निवासी अभियुक्त संत चौबे उर्फ अविनाश चौबे पुत्र परमानंद चौबे को न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के 11 वर्ष पुराने मामले में तीन साल के साधारण कैद एवं पांच हजार जुर्माने से दंडित की है। न्यायाधीश ने मामले में दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद फैसला सुनाया।

दो वर्ष की सजा व पांच हजार का अर्थदंड : अपर सत्र न्यायाधीश/गैंगस्टर कोर्ट नीलम ढाका की अदालत ने कस्बा सहतवार उत्तर टोला निवासी अनुराग पांडे पुत्र युगल किशोर पांडे को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के साधारण कैद तथा पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाई है। वर्ष 2017 में थाना पर समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का पक्ष सुनने के उपरांत दोषी ठहराते हुए दो वर्ष का कारवास व जुर्माना लगाया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।
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