बलिया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथमकांत की अदालत ने बारह वर्षीय नाबालिग से घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में अभियुक्त मनोज राजभर को दोषी पाया। 4 साल की सजा और दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
वादिनी मुकदमा ने थाना मनियर में तहरीर देकर बताया था कि 13 जुलाई 2018 को शाम को खेत में गई थी। उस समय मेरी 12 साल की लड़की घर में पढ़ रही थी। तभी मनोज राजभर निवासी राजगांव रामपुर थाना बांसडीह मेरे घर में घुस गया। मेरी लड़की का मुंह दबाकर खींचने लगा था, उससे छेड़छाड़ की।
जब मेरी लड़की चिल्लाई तो वह घर से भाग गया। जब मैं खेत से लौटी तो बेटी ने पूरी बात बताई। पति के बाहर से आने का इंतजार कर रही थी, उनके नहीं आने पर रिपोर्ट दर्ज कराने आई हूं।
वादिनी मुकदमा की तहरीर पर मनियर थाने पर पर प्राथमिकी दर्ज हुई। पुलिस ने विवेचना कर मनोज राजभर के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोष साबित पाया। चार वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।