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Ballia News: हत्या के प्रयास के मामले में चार दोषियों को 10-10 साल की सजा

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बलिया। हत्या के प्रयास के मामले में एससी-एसटी कोर्ट प्रमोद कुमार गंगवार की अदालत ने जगधारी राजभर, मनोज राजभर, मन्नू राजभर व जिऊत यादव को 10-10 साल की सजा सुनाई।
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रेवती थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 11 निवासी शिवनाथ गोड़ ने दी तहरीर में आरोप लगाया कि नाती रामलाल तथा भतीजे को 18 जुलाई 2019 की शाम को उमती ब्रह्म बाबा स्थान के पास से अंडा खरीद कर लौट रहा था। रास्ते में जगधारी राजभर निवासी पांडेय का छपरा, मनोज राजभर निवासी भिसिया ने घेर लिया। और कहा कि कमाकर बाहर से आए हो, टैक्स दो। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए नाती व भतीजे को चाकू घोंप दिया। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान चिकित्सक ने वाराणसी रेफर कर दिया। मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने सजा सुनाई। चालीस-चालीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है।
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