इस बाबत जिलाधिकारी को शिकायती पत्र 10 जून 2020 को दिया, इसके अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक ने 18 जून 20 को धनंजय कुमार पांडेय सहायक अध्यापक से स्पष्टीकरण मांगा, जिस पर सहायक अध्यापक पांडेय द्वारा अपने प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त होने से संबंधित साक्ष्य उपलब्ध कराया गया।
प्रार्थी को प्रधानाचार्य श्री परशुराम इंटर कॉलेज पकवाइनार द्वारा भी 25 अगस्त 20 को इस बाबत साक्ष्य उपलब्ध कराया गया कि धनंजय कुमार पांडेय विद्यालय से 31 मार्च 18 को सहायक अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि धनंजय कुमार पांडेय प्रवक्ता पद से सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं।
पुन: जिलाधिकारी द्वारा संज्ञान लेते हुए 15 सितंबर 20 को जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देशित किया कि प्रकरण में अब तक कृत कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट करें, क्योंकि प्रकरण वित्तीय अनियमितता तथा अनियमित रूप से शासकीय धनराशि के आहरण से संबंधित है। इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर मिश्र द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।
इस मामले में सीजेएम बलिया ने जिला विद्यालय निरीक्षक भास्कर, वर्तमान तैनाती विधि अधिकारी शिविर कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ, नरेंद्र देव पांडेय जिला विद्यालय निरीक्षक, वर्तमान तैनाती जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय वाराणसी व धनंजय कुमार पांडेय सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का निर्देश कोतवाली बलिया को दिया।
कोतवाल विपिन सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।