बैरिया। धोखाधड़ी और कूटरचित तरीके से जमीन रजिस्ट्री करने के मामले में न्यायालय के आदेश पर बैरिया पुलिस ने धोखाधड़ी व एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
दया छपरा निवासी श्यामलाल शाह ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि गांव के श्रीप्रकाश पांडेय से जगदेवा में 0.316 हेक्टेयर भूमि पत्नी प्रभावती देवी के नाम से 2015 में रजिस्ट्री कराई थी। प्रभावती देवी का नाम खतौनी में दर्ज हो चुका है। इस दौरान प्रकाश पांडेय की मौत 2022 को हो गई। 2023 में जानकारी हुई कि उसी भूमि को श्रीप्रकाश पांडेय के पुत्र विनोद प्रकाश पांडेय ने दया छपरा की उषा देवी पत्नी हृदयाननद यादव को बेच दिया है। उक्त भूमि को बेचने का विनोद प्रकाश पांडेय का कोई अधिकार नहीं है।पूछने पर हृदानंद यादव नाराज हो गए और धमकी दी। पुलिस की ओर से मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करने पर वादी ने कोर्ट की शरण ली। एसएचओ रामायण सिंह ने बताया कि मामला पुराना है। न्यायालय के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचना प्रचलित है।