इंदरपुर (बलिया)। नगरा ब्लॉक की ग्राम सिउरा गोपालपुर टी कसैली कसेसर निवासी किसान बलबीर कुमार (33) को तमिलनाडु से 72.76 लाख रुपये का जीएसटी नोटिस मिलने से पूरा परिवार परेशान है। बलबीर का दावा है कि वह न तो कभी तमिलनाडु में गए और ना ही वहां कारोबार किया।
उन्होंने शनिवार को भीमपुरा थाने में तहरीर देकर पैन कार्ड और बैंक खाते के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई। बलबीर कुमार के ईमेल पर 15 जुलाई 2026 को तमिलनाडु के कोविलपट्टी मंडल स्थित केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग, सहायक आयुक्त कार्यालय से नोटिस आया।
नोटिस में दावा किया गया कि बलबीर मेसर्स महेंद्र एजेंसी के मालिक हैं। अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच कर बकाया के कारण उन पर जीएसटी ब्याज, जुर्माना और विलंब शुल्क सहित कुल 72,76,000 रुपये बकाया है। नोटिस में गाजीपुर जिले के सिधागरघाट स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में बलबीर के नाम खाते का भी जिक्र है। उन्होंने बताया कि यह खाता 2017 में बीटीसी पाठ्यक्रम के दौरान छात्रवृत्ति लेने के लिए खुलवाया गया था।
बलबीर का आरोप है कि किसी ने उनकी जानकारी के बिना उनके पैन कार्ड और बैंक खाते का इस्तेमाल कर फर्जी फर्म का पंजीकरण कराया और कारोबार किया। बलबीर अपने छोटे भाई के साथ गांव में रहकर खेती करते हैं। इस बाबत भीमपुरा थाना प्रभारी रंजीत विश्वकर्मा ने कहा कि किसान ने शिकायत की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर प्रकोष्ठ के समन्वय से जांच शुरू कर दी गई है। पैन कार्ड और आधार के दुरुपयोग के एंगल से भी छानबीन की जा रही है।