नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-8 गोविंद मोहन ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 42 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2019 में नगरा थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना के बाद मामले की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। मिशन शक्ति फेज-3 के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपियों को कड़ी सजा दिलवाने के लिए प्रभावी पैरवी की जा रही है। विशेष लोक अभियोजक राकेश पांडेय, संयुक्त निदेशक अभियोजन और पैरोकारों की ओर से पैरवी की गई। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या आठ गोविंद मोहन ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अभियुक्त मुकेश चौहान पुत्र सत्येंद्र बहादुर चौहान को दोषी पाते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 42 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त की चल-अचल संपत्ति से यह धनराशि वसूल की जाएगी।