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अपराध की दुनिया में 11 साल पहले रखा था कदम

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हनुमानगंज। जिला अस्पताल में शनिवार की शाम इलाज के दौरान जिला कारागार में निरूद्ध कैदी रामू चौहान पर गैंगेस्टर के अलावा आधे दर्जन से अधिक मामलों में सुखपुरा थाने में मुकदमा पंजीकृत है। 11 साल पहले 2006 में उसने जरायम की दुनिया में पहला कदम रखा था। इसके ऊपर सबसे पहले 2006 में सुखपुरा थाने में धारा 401 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर, रामू की मौत के 24 घंटे बाद भी पीएम रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। परिवारवालों को अभी भी आरोप है कि रामू की मौत पिटाई की वजह से हुई है।
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सुखपुरा थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी रामू चौहान पुत्र शिव प्रसाद चौहान पर 2013 में दो बार धारा 379, 411, 454 आईपीसी के तहत सुखपुरा थाने में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके अलावा 2013 में ही सुखपुरा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट, एनबीडब्लू व कुर्की वारंट के तहत कार्रवाई भी की गई। इसके अलावा आबकारी एक्ट का भी मुकदमा दर्ज था। पुलिस की माने तो रामू का एक गैंग था, जो सुखपुरा थाना क्षेत्र के अलग-अलग क्षेत्रों में चोरी करता था। जिसके सहयोगी गड़वार थाना क्षेत्र के कतइया निवासी राजन चौहान उर्फ टाइगर तथा पकड़ी थाना क्षेत्र के एकडेरवा निवासी अनुराग चौहान पुत्र ध्रुव चौहान है। पुलिस ने गैंग पर सख्त कार्रवाई करते हुए रामू को सलाखों के पीछे भेजा था।
उधर, रामू की मौत के 24 घंटे बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आने से परिवार वालों में नाराजगी है। मौत की वजह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। जेल प्रशासन जहां बीमारी से मौत कह रहा है, वहीं परिवार वाले जेल प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। मृतक के भाई शम्भू का आरोप था कि जेल प्रशासन के पीटने के कारण उसकी मौत हुई। जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आ जाती कैदी की मौत का रहस्य से परदा नहीं उठ सकेगा।
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