बैरिया। आपूर्ति निरीक्षक श्याम नाथ की तहरीर पर गोन्हिया छपरा के कोटेदार देवांती देवी व उनके पुत्र राजू सिंह के खिलाफ शनिवार को बैरिया पुलिस ने 3/7 आपूर्ति अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
उपजिलाधिकारी अशोक चौधरी ने बताया कि कार्डधारकों ने दुकानदार के विरुद्ध घटतौली, एक यूनिट पर पांच किलो के जगह चार किलो खाद्यान्न देने के अलावा दुकानदार के पुत्र राजू सिंह द्वारा कार्डधारकों से दुर्व्यवहार की शिकायत की थी। इसकी जांच राजस्व निरीक्षक व क्षेत्रीय लेखपाल से कराई गई जिसमें अनियमिता की पुष्टि हुई। जांचोपरांत आख्या जिलाधिकारी को भेजी गई थी। जिलाधिकारी की संस्तुति पर उक्त कोटेदार व उनके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।