बलिया/पंदह। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत जनपद के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में प्रवेश का अवसर मिल गया है। सत्र 2026-27 में जिले के 773 निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक की सीटों के सापेक्ष 25 प्रतिशत सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन का पत्र मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं।
बीएसए मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आरटीई के तहत पात्र अभिभावक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से अपने बच्चे के प्रवेश के लिए अपने निवास के पास स्थित अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प चुन सकेंगे।
आवेदन की तिथियों सहित विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे।