बैरिया। फर्जी प्रार्थना पत्र पर बिना किसी सक्षम न्यायालय/अधिकारी के आदेश के राजस्व अभिलेख में हेराफेरी कर मूल खातेदार का नाम हटाने के मामले में तहसीलदार की तहरीर पर पुलिस ने रविंद्र कुमार राजस्व निरीक्षक कार्यालय रजिस्ट्रार कानूनगो व नंदलाल पासवान कंप्यूटर ऑपरेटर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
एसएचओ राकेश कुमार सिंह ने बताया की तहसीलदार मनोज कुमार राय की तहरीर पर दोनों कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि तहसीलदार मनोज कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि न्यायालय में राजेंद्र बनाम भागमती का मुकदमा है। पांच जनवरी 2023 को नायब तहसीलदार द्वारा वरासत के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 12 दिसबंर 2017 को कायम व बहाल रखने का आदेश पारित किया गया। लेकिन आदेश में फर्ती तरीके से फेरबदल करते हुए भागमती देवी पत्नी राम आशीष को अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई। उपरोक्त कर्मियों के विरुद्ध राजस्व अभिलेख में हेराफेरी, कूट रचना का मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाद