फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

12 घंटे तक चुनाव प्रचार कर सकेंगे प्रत्याशी

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार तेज कर में जुट जाएंगे, लेकिन इस दौरान उम्मीदवारों को निर्वाचन आयोग चुनाव प्रचार के संबंध में जारी नई गाइड लाइन का पालन करना होगा, जिसके मुताबिक सिर्फ 12 घंटे चुनाव प्रचार किया जा सकेगा। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लघंन करने वाले प्रत्याशी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा सकती है।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह के मुताबिक रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली एवं जुलूस पर पूर्ववत यानी 11 फरवरी तक प्रतिबंध जारी रहेगा। डोर टू डोर प्रचार के लिए 20 व्यक्तियों की अधिकतम संख्या यथावत रहेगी। राजनीतिक दलों के लिए 50 प्रतिशत सीमा के तहत इनडोर बैठक हो सकेंगी। खुली जगह पर मैदान क्षमता का 30 प्रतिशत या कोविड गाइड लाइन के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी। आउटडोर रैली निर्धारित स्थान पर ही की जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा क्षमता निर्धारित की जाएगी। सभा स्थल पर एक से अधिक अंदर व बाहर जाने के रास्ते रहेंगे। आयोजक को कोविड मानक लागू करने के लिए पर्याप्त व्यक्तियों को स्थल पर तैनात करेगा।
---
मतदान से पहले प्रत्याशी कराएंगे तीन बार व्यय लेखा का परीक्षण
विधानसभा चुनाव 2022 में निर्वाचन अवधि के दौरान विधानसभावार तीन बार अभ्यर्थियों को व्यय लेखा का परीक्षण कराना होगा, जिसके लिए प्रशासन ने विधान सभावार तिथि नियत की है। प्रभारी अधिकारी (व्यय लेखा) / वरिष्ठ कोषाधिकारी ममता सिंह ने बताया कि निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के संबंध में अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय रजिस्टर, पृथक रूप से खोले गए बैंक खाता, निर्वाचन फीस की छाया प्रति एवं आवश्यक बिल एवं वाउचर के साथ उपस्थित होना होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें