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तहसीलदार के आदेश से सरकारी जमीन पर दर्ज हुआ काश्तकारों का नाम

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बैरिया। राज्य सरकार के नाम दर्ज जमीन पर तहसीलदार बैरिया के आदेश से काश्तकारों का नाम दर्ज होना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत के निर्देश के अनुपालन में तत्कालीन उप जिलाधिकारी अशोक चौधरी द्वारा सोनबरसा मौजा के खाता संख्या 1662 के अराजी नंबर 2684 से पंचानंद, रामनाथ प्रसाद, गोरखनाथ आदि निवासी लच्छू टोला का नाम खारिज करके नौ दिसंबर 2019 को राज्य सरकार के नाम आदेश जारी कर दर्ज करा दिया। उसी जमीन को रामनाथ प्रसाद आदि द्वारा प्रभावती देवी पत्नी हरीप्रसाद बिंद, ललिता पत्नी रामप्रसाद बिंद, मातारानी बिंद पत्नी लूटन बिंद को बेच दिया गया।
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तहसीलदार शिवसागर दुबे द्वारा 25 अक्टूबर 2020 को सरकारी जमीन क्रेताओं के नाम दर्ज करने का आदेश दे दिया गया। जिसके बाद सरकारी जमीन पर तहसीलदार के आदेश से प्रभावती देवी आदि का नाम खतौनी में दर्ज हो गया। इंटक के जिलाध्यक्ष विनोद सिंह ने इस जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के लिए काफी दिनों से आंदोलन चला रखा था, जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो वह संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में उक्त मामले को डाला। इस बाबत तहसीलदार बैरिया शिवसागर दुबे ने बताया कि तथ्यों को छुपाकर मुझसे आदेश करा लिया गया है। यह मामला मेरे संज्ञान में आया है जल्द ही मैं अपने आदेश को वापस लेकर उस पर पुन: राज्य सरकार का नाम दर्ज करा दूंगा। वहीं उप जिलाधिकारी प्रशांत कुमार नायक ने कहा कि यह मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। किसी भी हालात में सरकारी जमीन किसी को लूटने नहीं दिया जाएगा, उस पर राज्य सरकार का नाम दर्ज कर उस पर से अवैध कब्जा हटवाया जाएगा।
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