शेष आरोपी सतेंद्र गोंड पुत्र राम लक्षण, सरल मल्लाह पुत्र डोमन मल्लाह साकिन नरहन थाना रघुनाथपुर जिला सिवान बिहार, असगर पुत्र सदीक साकिन गोपाल नगर थाना रेवती, मोहम्मद मुनीर पुत्र मोहम्मद नसीर साकिन रेवती भागने में सफल रहे। गवाहों के बयान के आधार पर आरोपियों द्वारा पांच लाख रुपये की फिरौती की मांग की गई थी।
इसमें न्यायालय ने साक्षियों का बयान अंकित करने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता दिनेश तिवारी, सत्येंद्र सिंह, अमरनाथ सिंह व अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अनिल कुमार पांडेय, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार सिंह, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद उपरोक्त सभी आरोपियों के खिलाफ दोष साबित पाया। सभी दोषियों को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को एक वर्ष का साधारण कारावास भी भुगतने की सजा सुनाई।