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Ballia News: ई-रिक्शा परिचालन के लिए तीन जोन में बंटा बैरिया नगर पंचायत

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फोटो संवाद न्यूज एजेंसीबैरिया। नगर पंचायत को ई-रिक्शा परिचालन के लिए तीन जोन में बांटा गया है। चालक गले में परिचयपत्र लटका कर ही परिचालन करेंगे। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। नगर पंचायत से होकर गुजरने वाली एनएच-31 की दोनों पटरियों पर अतिक्रमण कर मिठाई व फल का ठेला लगाने वालों पर भी एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा। इसकी जांच के लिए नगर पंचायत ने पुलिस के साथ आकस्मिक चेकिंग के लिए टीम गठित की है।
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नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मो. शमशाद आलम ने शुक्रवार को बताया कि जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी के निर्देश पर एक माह पहले ही ई-रिक्शा चालकों, पटरियों पर ठेला-खोमचा पर फल व मिठाई की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए गए थे। इसके बाद भी निर्देशों का अनुपालन दुकानदारों और चालकों की ओर से नहीं किया जा रहा है। इससे एनएच-31 व बैरिया-सुरेमनपुर मार्ग पर जाम की समस्या बनी हुई है।



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ये होगी व्यवस्था



उच्चाधिकारियों के निर्देश के आधार पर बैरिया कस्बे को तीन जोन में बांटा गया है। एक नंबर एलो जोन काली माता के स्थान से मांझी की तरफ, दूसरे ब्लू जोन में बस स्टैंड से चिरैया मोड़ की तरफ तथा तीसरे ग्रीन जोन में बैरिया फाटक से सुरेमनपुर की तरफ ई-रिक्शा का संचालन होगा। येलो जोन में चलने वाले ई-रिक्शा के शीशे पर पीले रंग की रेडियम पट्टी, ग्रीन जोन में ग्रीन रेडियम पट्टी तथा ब्लू जोन में चलने वाली ई-रिक्शा पर ब्लू रेडियम पट्टी लगानी अनिवार्य होगी। ई-रिक्शा चालकों को नगर पंचायत से मिला परिचयपत्र लगाकर चलना होगा। काली मंदिर से बस स्टेशन तथा बैरिया तिराहा से बैरिया फाटक तक ई-रिक्शा परिचालन प्रतिबंधित होगा। इस प्रतिबंधित क्षेत्र में वही ई-रिक्शा जा सकेंगे जो रिजर्व होगा। अथवा उसपर इमरजेंसी वाले रोगी होंगे। अपने जोन से दूसरे जोन में जाने पर पकड़े जाने पर अथवा परिचय पत्र नहीं लगाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अधिशासी अधिकारी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि निर्देशों का ठेला, खोमचा वालों, ई-रिक्शा चालकों द्वारा उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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