फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: आभूषण कारोबारी से लूट में दो आरोपियों की जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। नरही थाना क्षेत्र में आभूषण कारोबारी से हुई लूट के मामले में दो आरोपियों विकास कुमार व विशाल की जमानत अर्जी जिला न्यायाधीश अनिल कुमार झा की अदालत ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

अभियोजन की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रारंभ में घटना को छिनैती के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन विवेचना के दौरान सामने आए तथ्यों, आरोपियों की संख्या बढ़ने व गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर घटना की प्रकृति लूट की पाई गई। इसके बाद पुलिस ने प्राथमिकी में लूट की धारा की बढ़ोतरी कर दी।

भरौली-गाजीपुर मार्ग पर कुमकुम पट्टी उजियार के पास 15 अगस्त को उजियार निवासी आभूषण कारोबारी आशीष वर्मा दुकान बंद कर अपने बेटे के साथ बाइक से घर लौट रहे थे। उनके पास आभूषण और नकदी से भरा बैग था। आरोप है कि दो बाइकों पर सवार बदमाशों ने रास्ता रोककर बैग छीन लिया और भाग गए। घटना के बाद 16 अगस्त को नरही थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। विवेचना में छह से अधिक आरोपियों का नाम आया, जिसमें छह को गिरफ्तार किया गया।
विज्ञापन

पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 86,400 रुपये नकद, दो बाइक, आठ मोबाइल फोन, दो जोड़ी पायल, नाक की दो कीलें, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किए गए। पुलिस की विवेचना में घटना को अंजाम देने के साथ रेकी और मुखबिरी में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आई। मामले में तीन अन्य वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस टीम दबिश दे रही है।
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामले की विवेचना अभी जारी है।
विज्ञापन

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें