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Ballia News: जारी किया कुर्की का वारंट

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बलिया। रेवती थाना क्षेत्र अंतर्गत लगभग ढाई साल पूर्व मुकदमे बाजी के रंजिश को लेकर रंजीत साहनी नामक व्यक्ति को पीट-पीट कर जान लेने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश इसी एक्ट महेश चंद्र वर्मा की न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में छह आरोपितों को दोष मुक्त कर दी है और गैर हाजिर अभियुक्त शंभू साहनी को दोषी करार देते हुए फरारी उद्घोषणा के साथ ही कुर्की वारंट जारी करती है। एवं एसएचओ को आदेशित की है कि फरार अभियुक्त को गिरफ्तार कर 27 जनवरी 25 को सुबह 10 बजे न्यायालय में पेश किया जाए जिसके दंड पर सुनवाई उसी दिन सुनाया जाएगा।
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रेवती थाना क्षेत्र के गोपाल नगर गांव निवासी वादी मुकदमा इंद्रजीत साहनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 9 अगस्त 2022 को समय करीब अपराह्न 3:30 बजे अपने छोटे भाई रणजीत के साथ मोटरसाइकिल से लौट रहा था । द्वारिका के घर के पास पहुंचा तो अभियुक्तों ने हम दोनों पर गिरते हुए प्रहार कर दिए जिसमें रंजीत बुरी तरह जख्मी हो गया और जिला अस्पताल जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
मामले में हरेंद्र, नागेंद्र, जितेंद्र, राजीव रंजन सिंह, द्वारिका वह सुजीत साक्षी के अभाव में बरी कर दिए गए हैं और गैरहाजिर अभियुक्त शंभू साहनी रेवती के विरुद्ध न्यायालय ने कार्रवाई की है। संवाद
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