बांसडीह। कोतवाली क्षेत्र के ककरकुंडा गांव में 2023 में हुई मारपीट के मामले में तीन साल से न्याय के लिए भटक रहे पीड़ित परिवार को आखिरकार अदालत से राहत मिल गई।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर पुलिस ने विपक्षी पक्ष के पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि रास्ते में पानी बहाने से रोकने पर हृदयानंद सिंह और उनके साथियों ने 69 वर्षीय मनु सिंह पर हमला कर दिया। जान बचाकर घर पहुंचे मनु सिंह को बचाने आए उनके पुत्र दीपक सिंह की भी पिटाई की गई। बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी आरोपियों ने मारपीटकर घायल कर दिया।
पीड़ित परिवार का आरोप है कि घटना के बाद स्थानीय पुलिस ने उनकी तहरीर पर कार्रवाई करने और मेडिकल परीक्षण कराने के बजाय विपक्षी पक्ष से मिलीभगत कर ली। इतना ही नहीं, घायल मनु सिंह और उनके बेटों के खिलाफ ही प्राथमिकी दर्ज कर दी गई।
अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश पर बांसडीह कोतवाली पुलिस ने हृदयानंद सिंह, गौतम सिंह, प्रेम नारायण सिंह, केदार सिंह और अंजलि सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कोतवाली प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में पांच नामजद आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा मामले की निष्पक्ष जांच शुरू कर दी गई है।