फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Ballia News: गैंगस्टर के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बलिया। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम के एक मामले में सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या दो रामकृपाल की अदालत ने अभियुक्त धर्मेंद्र वर्मा टोला नेका राय बैरिया को दोषी पाया। 3 साल की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अभियोजन के मुताबिक तत्कालीन थाना अध्यक्ष सहतवार ने 31 अक्तूबर 2022 को एफआईआर दर्ज कराई गई थी। गाजीपुर नंदगंज का संजय आपराधिक गैंग का सरगना है। इसका सदस्य धर्मेंद्र वर्मा है। कई आपराधिक मामलों को अंजाम दिया है। मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाते हुए धर्मेंद्र को तीन साल की सजा के साथ 5000 जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की धनराशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक माह का कारावास भुगतना होगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें