अपर सत्र एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रथम कांत की अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दीपक पासी पुत्र संकट पासी निवासी बैरिया बदुरहा टोला के खिलाफ दोष सिद्ध पाते हुए 25 वर्ष के कठोर कारावास और 35000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया। अर्थदंड न देने की दशा में एक वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
अभियुक्त दीपक पासी के खिलाफ थाना बैरिया में 09 मार्च 2018 को नाबालिग के अपहरण करने का मामला दर्ज हुआ था। विवेचक ने विवेचना कर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन और अवलोकन तथा दिनेश कुमार सिंह विशेष लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त के खिलाफ दोष सिद्ध पाया।