तीन मामलों में अलग-अलग सजा
अदालत ने पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को 25 वर्ष के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। नाबालिग को भगाने के मामले में पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वहीं, विवाह के उद्देश्य से अपहरण के मामले में सात वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। इस मामले में अर्थदंड नहीं देने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत के फैसले के अनुसार, तीनों मामलों में अलग-अलग सजा और अर्थदंड निर्धारित किए गए हैं। दोषी पर कुल 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।