बलिया। विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों में 31 जुलाई, 2017 तक विशेष अभियान के तहत बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर 18 से 19 आयु वर्ग के पात्र युवक/युवतियों का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाना है। इसके लिए फार्म-6 भरवाने तथा पूर्व मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी, के नामों का सत्यापन का कार्य किया जाएगा।
अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने बताया कि उक्त अवधि में 23 से 30 जुलाई तक विशेष अभियान के तहत सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर दावे/आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि जनपद में अवस्थित 357- बेल्थरारोड़ (अ0जा0), 358- रसड़ा, 359- सिकन्दरपुर, 360-फेफना, 361- बलिया नगर, 362- बांसडीह एवं 363-बैरिया विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में किसी पात्र व्यक्ति का नाम यदि मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, तो उसके लिए फार्म-6, मतदाता सूची से अपमार्जित के लिए फार्म-7, मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम, लिंग आयु आदि के संशोधन के लिए फार्म-8 तथा निवास परिवर्तन के लिए फार्म-8ए भरकर अपने से सम्बन्धित बीएलओ तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के तहसील कार्यालय एवं विशेष अभियान में जमा किया जा सकता है। अपर जिलाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अपने-अपने बीएलओ के माध्यम से त्रुटियों को दूर करने में सहयोग करने का आहवाहन किया है।