बलिया। शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षक, कर्मचारी और अधिकारी अगर फेसबुक, व्हाट्अप पर आपत्तिजनक पोस्ट करते हुए मिले तो उनपर शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए सभी शिक्षक, कर्मचारियों को निर्देशित किया है। कहा है कि कोई भी शिक्षक व्हाट्सऐप या फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट करता पाया गया तो उसके खिलाफ शिक्षा अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए वह व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार होगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार राय ने बताया कि जनपद में कार्यरत समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षामित्रों को निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया व्हाट्सऐप, फेसबुक, मैसेंजर इत्यादि पर किसी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्ट या मैसेज को न डालें, अन्यथा की दशा में सेक्शन 66 ए सूचना तकनीकी अधिनियम 2008 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी भी कार्रवाई के लिए संबंधित कर्मचारी और शिक्षक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। उन्होंने बताया कि यह आचरण नियमावली के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा। सभी इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करें।