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दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद व 25 हजार जुर्माने की सजा

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बलिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चंद्रभानु सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 10 साल की कैद तथा 25000 जुर्माने की सजा सुनाई। दो वर्ष तीन महीने के बाद पीड़िता को न्याय मिला।
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जिले के नगरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने एक नवंबर 2017 को विद्यालय के समय पर स्कूल में पहुंची और 4 घंटा विद्यालय में रहने के बाद दोपहर के मध्य अवकाश में स्कूल इंचार्ज से बुखार का प्रार्थना देकर घर को वापस गई। इसके बाद उसके साथ घटना घटी। पीड़िता के पिता ने नगरा क्षेत्र के खारी गांव निवासी गोपाल उर्फ सुनील पुत्र बेचन कनौजिया पर नामजद तहरीर दी। इसके बाद न्यायालय में पॉक्सो एक्ट के तहत सुनवाई शुुरू हुई। न्यायाधीश फैसला सुनाते हुए अभियुक्त गोपाल उर्फ सुनील को 10 वर्ष की कैद और 25000 जुर्माने की सजा सुनाई। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष की तरफ से सतीश पांडेय व अभियोजन पक्ष की तरफ से राकेश कुमार पांडेय व अनिल कुमार पांडेय ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं।
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