बहराइच। शहर दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के डीएसएल ग्रीन सिटी में नवंबर माह में हुई 60 लाख की चोरी के मामले में महिला की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को खारिज कर दी। महिला ने वादी की पत्नी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था।
शहर के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के ओवरब्रिज के पास डीएसएल ग्रीन सिटी के निवासी मनोज कुमार तुलस्यान ने 22 नवबंर को थाने पर तहरीर देकर कहा था कि रिश्ते में उसकी सरहज शिवानी खेतान 17 नवंबर को विवाह समारोह में जाने के लिए पति के साथ आवास आई थी। पत्नी ने उसको अलमारी से कपड़ा निकालकर दिया। इस दौरान सरहज ने अलमारी में रखी नगदी व जेवरात आदि को देख लिया था। उसके बाद दूसरे दिन 18 नवंबर को सरहज ने पुन: आवास पर पहुंचकर पत्नी को नशे की दवा खिलाकर अलमारी में रखी पांच लाख नकदी व करीब 50 से 60 लाख के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में महिला के अधिवक्ता की ओर से तीन दिसंबर को एसीजेएम की कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की। यहां से न्यायाधीश ने जमानत खारिज कर दी थी। मंगलवार को महिला के अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह के कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी।