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Bahraich News: पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद की सजा

Fri, 05 Sep 2025 01:52 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
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बहराइच। छोटी हरैय्या डोलकुंआ, विशेश्वरगंज निवासी पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई। उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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मृतका के भाई कुंवर किशोर शुक्ला ने विशेश्वरगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी बहन की शादी 20 वर्ष पूर्व रामकुबेर के साथ हुई थी। बहनोई का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध होने के चलते आए दिन वह बहन को मारता-पीटता था।

30 मई 2020 को इसी विवाद के चलते बहनोई ने बहन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। हमले में बहन की मौके पर ही मौत हो गई थी। थाने की पुलिस ने रामकुबेर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मुकदमे की सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश सतेंद्र कुमार ने आरोपी को उम्रकैद के साथ अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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