बहराइच। किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के दो दोषियों को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो की अदालत ने मंगलवार को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दाेनों पर 1.05-1.05 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर दोनों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वादी मुकदमा ने कैसरगंज थाने में तहरीर देकर कहा था कि उनकी बेटी (16) नौ फरवरी 2017 की शाम सात बजे घर से कुछ दूरी पर स्थित एक खेत में शौच के लिए निकली थी। रास्ते में पहले से ही मौजूद थाना क्षेत्र के ग्राम खरचसिन पुरवा गोड़हिया नंबर चार निवासी अरविंद यादव व पिपरहापुरवा बदरौली निवासी ओमकार यादव बेटी को फुसलाकर कहीं ले गए।
काफी खोज करने के बाद भी बेटी का पता नहीं चल सका। पिता की तहरीर के आधार पर थाने की पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो दीपकांत मणि की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन व बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया।