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जिले में धारा 144 लागू

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बहराइच। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के मद्देनजर व शिक्षक एमएलसी चुनाव को देखते हुए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा।
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गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं राज्य सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन का पालन कराते हुए गुरुनानक जयंती, कार्तिक पूर्णिमा, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिवस, क्रिसमस-डे आदि त्योहार, एक दिसंबर को गोरखपुर-फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 को मतदान तथा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं के मद्देनजर जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशांति सहित लोक व्यवस्था व जन सुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट जयचंद्र पांडेय द्वारा धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।
अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश 28 नवंबर से 31 दिसंबर तक जनपद बहराइच के संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। अपर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।
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