बहराइच। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग बाइलाज 2025 को बहराइच के विनियमित क्षेत्र में लागू कर दिया गया है। यह निर्णय डीएम एवं नियंत्रक प्राधिकारी अक्षय त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित विनियमित बोर्ड की बैठक में लिया गया।
विनियमित क्षेत्र के अवर अभियंता समीउल्ला ने बताया कि शासन द्वारा स्वीकृत महायोजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में अब 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय भूखंडों पर कुछ महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गई है।
उन्होंने बताया कि महायोजना क्षेत्र में स्थित ऐसे आवासीय प्लॉटों पर तथा स्वीकृत/अनुमोदित लेआउट (कॉलोनी) के अंतर्गत 100 वर्ग मीटर आवासीय भूखंडों और 30 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भूखंडों के निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति में छूट दी गई है।
अवर अभियंता ने स्पष्ट किया कि यह छूट केवल तभी लागू होगी, जब निर्माणकर्ता नियमानुसार सेटबैक छोड़कर भवन निर्माण करेगा।