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पुलिस चरित्र सत्यापन के बिना नहीं चलेंगी शराब व भांग की दुकानें

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बहराइच। लाइसेंसी दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री पर शिकंजा कसने के लिए शासन ने नई कार्ययोजना तैयार कर डीएम को दिशा निर्देश जारी किये हैं। जारी निर्देशों के तहत अब पुलिस चरित्र सत्यापन के बिना कोई भी अनुज्ञापी दुकानों का संचालन नहीं कर सकता। डीएम ने आबकारी विभाग के साथ बैठक कर शासन के निर्देशों का कड़ाई के साथ पालन करने के निर्देश दिए हैं।
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अवैध शराब से निरंतर हो रहीं घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शासन ने आबकारी नीतियों में परिवर्तन कर जनपद की समस्त देशी, विदेशी शराब, बियर, मॉडल शॉप व भांग की दुकानों के अनुज्ञापियों व उनके परिवारीजनों के चरित्र का सत्यापन पुलिस के द्वारा कराने के निर्देश दिये हैं। बिना सत्यापन के कोई भी दुकान का अनुज्ञापी दुकानों को संचालन नहीं कर सकता। शासन से जारी दिशा निर्देशों के बाद कलेक्ट्रेट के सभागार में डीएम शंभु कुमार की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दौरान डीएम ने शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों को आबकारी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराते हुये कहा कि पुलिस चरित्र सत्यापन के बिना कोई भी शराब, बियर व भांग की दुकानों का संचालन नहीं किया जायेगा। अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुये परचून आदि दुकानों पर अवैध तरीके से बिक रही शराब पर तत्काल अंकुश लगाया जाए।
डीएम ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे ढाबों को चिन्हित करें, जहां एल्कोहल के टैंकर रुकते हैं। वहां सघन चेकिंग की जाए। डीएम ने कहा कि सरकारी शराब दुकान के संदिग्ध चरित्र वाले अनुज्ञापियों को चिन्हित कर उनकी सूची तैयार कर निगरानी की जाए। जिले की लाइसेंसी शराब, बियर की दुकानों में चेकिंग कर शराब में जल मिश्रण, अपमिश्रण व ओवररेटिंग आदि जांच कर दुकानों की चौहद्दी का भी सत्यापन करें। दुकानों का निर्धारित समय पर खुलने व बंद होना सुनिश्चित करायें। इस मौके पर एसपी डॉ. विपिन मिश्रा, उप आबकारी आयुक्त देवीपाटन मंडल स्कंद सिंह, जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक आदि मौजूद रहे।
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