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Bahraich News: नाबालिग के दुष्कर्मी को 10 वर्ष की सजा

Thu, 28 Nov 2024 11:02 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
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बहराइच। थाना रुपैईडीहा के चिलविला गांव निवासी एक दोषी को नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ने बृहस्पतिवार को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को 11 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया है।
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रुपैईडीहा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 29 अगस्त 2015 को थाने पर तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी के साथ चिलविला गांव निवासी मुंडे ने दुष्कर्म किया है। थाने की पुलिस ने तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो दीपकांत मणी की कोर्ट ने मुकदमे में सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अभियुक्त को घटना में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। (संवाद)
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