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बदले नियमों के तहत पंचायत चुनाव के आरक्षण पर टिकीं निगाहें

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बहराइच। हाईकोर्ट के आदेश के बाद संशोधित आरक्षण सूची बनाने के लिए अधिकारी व कर्मचारी शुक्रवार रात तक कड़ी मशक्कत करते रहे। संभावना जताई जा रही है कि शनिवार को संशोधित सूची जारी कर दी जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए दो मार्च को जिले में आरक्षण सूची जारी कर दी गई थी। आरक्षण सूची जारी होने के बाद उच्च न्यायालय में अजय कुमार बनाम सरकार की याचिका पर पीठ ने सुनवाई करते हुए वर्ष 1995 के मूल आधार को शून्य करार दे दिया था।
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इसके बाद वर्ष 2015 को मूल आधार बनाते हुए सरकार ने आदेश जारी किया, जिसके बाद आरक्षण की पूरी गुणा गणित पलटने की उम्मीद है। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों के लिए आरक्षण का मिलान करने में शुक्रवार को अधिकारी और कर्मचारी जुटे रहे। डीपीआरओ उमाकांत पांडेय ने बताया कि वर्ष 2015 का शासनादेश जारी होने के कारण उलटफेर हो गया है। ऐसे में आरक्षण का मिलान करने में कर्मचारी लगे हैं। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा।
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पदों की संख्या
जिला पंचायत सदस्य- 63
ग्राम प्रधान- 1045
क्षेत्र पंचायत सदस्य- 1580
ग्राम पंचायत सदस्य- 13703
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