बहराइच। होटल पंचवटी, सीके लॉन, होटल ग्रैंड पैलेस सहित 14 होटलों, लॉन व रिसोर्ट के संचालकों को सिटी मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी किया है। इन लोगों ने सराय एक्ट में संस्था का पंजीकरण नहीं कराया है। 15 दिनों में सभी को पंजीकरण कराना होगा। नहीं कराया तो संस्थान को सील करने की कार्रवाई होगी।
नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों में कई होटल, रिसोर्ट व मैरिज लॉन है। जहां आए दिन नेपाल के नागरिक भी रुकने के साथ कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। लेकिन वहां नेपाल के कितने मेहमान रुकने के लिए आते हैं, इसकी सूचना न तो स्थानीय पुलिस को होती है न ही एलआइयू को ही इसकी जानकारी होती है। इसलिए सिटी मजिस्ट्रेट ने बिना सराय एक्ट में पंजीकरण के चल रहे होटल आदि संस्थानों के प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है।
इनमें सीके गार्डेन एंड मैरिज लॉन, कतर्निया सराय मिहींपुरवा कतर्नियाघाट, यश लॉन बहराइच, अनन्त लॉन, होटल वैष्णवी, होटल योर्स, होटल सेरान, होटल पंचवटी, केकेवाई ऑफ ताज, होटल राधा कृष्ण एंड मैरिज हाॅल, लगन पैलेस व हरियाली रिसोर्ट का नाम शामिल है।
पंजीकरण के लिए देने होंगे ये अभिलेख
सुरक्षा के लिए अग्निशमन विभाग की एनओसी, विद्युत सुरक्षा प्रमाणपत्र, नगर पालिका व नगर पंचायत का सफाई प्रमाणपत्र, खाद्य सुरक्षा प्रमाणपत्र, पार्किंग व्यवस्था, भवन परिसर में कैमरा लगाने का प्रमाणपत्र जमा करना होगा।
सभी को नोटिस मिलने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। यदि समय पर आवेदन करके पंजीकरण नही कराया तो संस्था को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
- शालिनी प्रभाकर, सिटी मजिस्ट्रेट