श्रावस्ती। इकौना के धोबहा धर्मपुर गांव निवासी चंद्रभवन यादव को बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश (रेप एलांग विथ पाक्सो) सौरभ सक्सेना ने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
सिरसिया क्षेत्र की एक किशोरी को बीते 15 अक्तूबर 2021 को धोबहा धर्मपुर निवासी चंद्रभवन यादव अपने रिश्तेदारों के सहयोग से बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। चंद्रभवन किशोरी को लेकर दिल्ली गया और उसे डेढ़ माह तक कमरे में बंधक बना कर रखा। इस दौरान उसने कई बार किशोरी से दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी को खोज निकाला था। पुलिस ने आरोपी पर दुष्कर्म व पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की थी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बुधवार को पुलिस ने चंद्रभवन को न्यायाधीश के समक्ष पेश किया, जहां उसे सजा सुनाई गई।