बहराइच। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खंड स्नातक एवं छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में द्विवार्षिक चुनाव को देखते हुए जिले में तीन दिनों तक शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। 29 नवंबर की शाम से एक दिसंबर की शाम तक दुकानों को बंद रखा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी शंभु कुमार ने बताया कि मतदान दिवस एक दिसंबर तथा मतगणना तीन दिसंबर को है। मतदान दिवस एवं मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित किये जाने का निर्देश दिया गया है। जिले में सात मतदान केंद्र बनाए गए हैं परंतु मतगणना स्थल जनपद गोरखपुर में है। विधान परिषद के द्विवार्षिक निर्वाचन के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट शंभु कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1951 की धारा-135(ग) के तहत 29 नवंबर को शाम पांच बजे से एक दिसंबर को शाम पांच बजे तक जनपद की थोक एवं फुटकर बिक्री की समस्त आबकारी दुकानों देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशाप, भांग, कैंटीन एलएल-9, एफएल-16/17, एफएल-6, एफएल-7 को पूरी तरह से बंद रखने का निर्देश दिया है।