बहराइच। थाना कोतवाली नगर व दरगाह शरीफ निवासी चार दोषियों को हत्या के ममले में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय की कोर्ट ने आजावीन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर अर्थदंड भी लगाया है।
थाना काेतवाली दरगाह क्षेत्र के निवासी मोहम्मद शरीफ ने थाने पर तहरीर देकर कहा था कि थाना क्षेत्र स्थित कैलाश होटल के पास एक ऑटो मोबाइल की दुकान पर ने पांच फरवरी 2019 को नदीम के साथ बैठे थे। इसी दौरान दुकान पर कोतवाली नगर के कासिमपुरा निवासी फैज व मोहल्ला चांदपुरा निवासी बाबू उर्फ राजू थाना दरगाह के पलरीबाग निवासी मोहम्मद मानू व मानपुरवा निवासी अब्दुल रहमान पहुंचकर शराब पीने के लिए पैसा मांगने लगे। पैसा देने से मना कर दिया, तो सभी नदीम से विवाद करने लगे।
इसके बाद रात साढ़े नौ बजे सभी वापस आकर नदीम पर अवैध असलहे से फायर झोंक दिया। नदीम को बचाने के लिए वहां मौजूद अनीस, अब्दुल कादिर, महफूज के साथ आस-पास के अन्य लोग दौड़े, तो हमलवरों ने उनके ऊपर भी फायर झोंक दिया। इससे मौके पर ही नदीम, अनीस, अब्दुल कादिर, महफूज जमीन पर गिर पड़े।
घटना की सूचना पुलिस को देने के बाद मौके पर पहुंची दरगाह थाने की पुलिस ने सभी गंभीर रूप से घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया, इस दौरान चिकित्सकों ने सभी घायलों को लखनऊ मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। इलाज के दौरान अनीस की मौत हो गई। घटना के संबंध में थाने की पुलिस ने छह फरवरी 2019 को विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज की आरोपपत्र कोर्ट में सौंपा था। मुकदमे में शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार बारह की कोर्ट ने सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषसिद्ध अभियुक्तों को 16-16 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर सभी अभियुक्तों को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।