बहराइच। कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी बालिका के साथ 10 माह पूर्व उसके चाचा ने दुष्कर्म किया था। अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चाचा को दोषी मानते हुए उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
कोतवाली देहात क्षेत्र के एक गांव निवासी नौ वर्षीय बालिका 12 दिसंबर 2018 को अपने चाचा मुकेश कुमार के साथ शाम पांच बजे घर से गई थी। इसके बाद चाचा ने बालिका से दुष्कर्म किया। लगभग डेढ़ घंटे बाद बालिका आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और परिवारीजनों को आप बीती सुनाई।
इसके बाद उसकी मां ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 10 महीने की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम अमित कुमार पांडेय ने आरोपी मुकेश कुमार को दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया।
एडीजीसी क्रिमनल संतप्रताप सिंह ने बताया कि अदालत ने दोषी मुकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की धनराशि वसूल किए जाने के बाद पूरी रकम पीड़िता को दी जाएगी।