मिहींपुरवा (बहराइच)। मोतीपुर थाना के गूढ गांव के एक भूमि पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है। जिसमें भूमि पर लगे आम के हरे पेड़ को काटने की मनाही की गई है। इसके बावजूद वन विभाग ने यहां पेड़ काटने की परमिट जारी कर दी।
गूढ निवासी किशोर दीक्षित का आरोप है गांव के बाग में लगे 40 पेड़ों पर वर्ष 1993 में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बावजूद कतर्नियाघाट डीएफओ ने विपक्षियों को पेड़ काटने का परमिट जारी कर दी। उन्होंने सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। इसके बाद भी दूसरे पक्ष ने रात में 20 पेड़ों को काट दिया।
इस पर वन क्षेत्राधिकारी ककरहा धर्मेंद्र कनौजिया ने बताया कि दो लोगों ने भूमि का खसरा खतौनी आदि दस्तावेज लगाकर पेड़ों का स्वामित्व बताते हुए कटान का परमिट जारी करवा लिया था। जब दूसरे पक्ष ने कोर्ट का आदेश दिखाया तो कटान रुकवा दी गई। फैसला आने के बाद ही काटी गई लकड़ी का परिवहन परमिट जारी किया जाएगा।