फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bahraich News: कतर्नियाघाट डीएफओ पर पेड़ों की कटान का परमिट देने का आरोप

Thu, 30 Jan 2025 01:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
विज्ञापन
विज्ञापन
मिहींपुरवा (बहराइच)। मोतीपुर थाना के गूढ गांव के एक भूमि पर हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है। जिसमें भूमि पर लगे आम के हरे पेड़ को काटने की मनाही की गई है। इसके बावजूद वन विभाग ने यहां पेड़ काटने की परमिट जारी कर दी।
विज्ञापन

गूढ निवासी किशोर दीक्षित का आरोप है गांव के बाग में लगे 40 पेड़ों पर वर्ष 1993 में हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया था। इसके बावजूद कतर्नियाघाट डीएफओ ने विपक्षियों को पेड़ काटने का परमिट जारी कर दी। उन्होंने सूचना वन विभाग और पुलिस को दी। इसके बाद भी दूसरे पक्ष ने रात में 20 पेड़ों को काट दिया।
इस पर वन क्षेत्राधिकारी ककरहा धर्मेंद्र कनौजिया ने बताया कि दो लोगों ने भूमि का खसरा खतौनी आदि दस्तावेज लगाकर पेड़ों का स्वामित्व बताते हुए कटान का परमिट जारी करवा लिया था। जब दूसरे पक्ष ने कोर्ट का आदेश दिखाया तो कटान रुकवा दी गई। फैसला आने के बाद ही काटी गई लकड़ी का परिवहन परमिट जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें