बहराइच। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) चंद्रभान सिंह पर लगाया गया 25 हजार रुपये का जुर्माना राज्य सूचना आयोग ने बरकरार रखा है। आयोग ने जुर्माने की रकम डीपीआरओ के वेतन से तीन समान किस्तों में वसूलने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सूचना आयुक्त दिलीप कुमार अग्निहोत्री के समक्ष रोशन लाल नाविक बनाम जनसूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी बहराइच मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता अनुपस्थित रहे, जबकि जनसूचना अधिकारी एवं डीपीआरओ चंद्रभान सिंह उपस्थित हुए।
डीपीआरओ की ओर से आयोग को बताया गया कि मांगी गई सूचना 20 मार्च 2026 को पंजीकृत डाक से अपीलकर्ता को भेजी जा चुकी है। इसके साक्ष्य के तौर पर सूचना की प्रति और डाक रसीद भी प्रस्तुत की गई। साथ ही लिखित स्पष्टीकरण दिया गया।
आयोग ने 21 जनवरी 2026 के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सूचना उपलब्ध न कराने और आयोग के निर्देशों का पालन नहीं करने पर जनसूचना अधिकारी के खिलाफ आरटीआई अधिनियम के तहत 250 रुपये प्रतिदिन की दर से 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। बाद में दिए गए स्पष्टीकरण से आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। आयोग ने पूर्व में लगाया गया जुर्माना बरकरार रखते हुए इसकी वसूली डीपीआरओ के वेतन से तीन समान किस्तों में कराने के निर्देश दिए हैं।