सत्तीकुआं मोहल्ले में सोमवार शाम घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरते बीएलओ। -संवाद
बहराइच। चुनाव में मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए हर पात्र नागरिक को समय पर एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) फॉर्म भरना अनिवार्य है। इसे गंभीरता से न लेने पर आप मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि अक्सर लोग लापरवाही के कारण फॉर्म नहीं भरते और चुनाव के समय पता चलता है कि वे मतदान से वंचित रह गए। इसलिए समय रहते फॉर्म भरने में कोताही न बरतें और जरूरत पड़ने पर बीएलओ से सहायता लें।
उन्होंने कहा कि मतदान केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा ही नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। ऐसे में यह जिम्मेदारी भी नागरिकों की है कि वे समय पर अपने दस्तावेज पूरे रखें। एसआईआर फॉर्म भरना एक सरल प्रक्रिया है, लेकिन इसे गंभीरता से न लेने पर आप मतदान के अधिकार से वंचित हो सकते हैं। डीएम ने कहा कि वे अपने मोहल्ले में नियुक्त बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म भरें और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराएं, जिससे समय पर उनका नाम सूची में जोड़ा जाए।
जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी ने बताया कि 4 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से एसआईआर फॉर्म सभी को भरना है। सिर्फ 10 दिन शेष हैं। जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में किसी कारण से शामिल नहीं हो पाया है, वे इस अंतिम तिथि से पहले फॉर्म जमा कर अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं।