बहराइच। रानीपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देते हुए रिश्ते को कलंकित किया है। बेटी के गर्भवती होने के बाद पिता ने उसका गर्भपात करा दिया। मामला सीडब्ल्यूसी के संज्ञान में आने पर सीडब्ल्यूसी की पीठ ने थाने के एसओ को पिता के खिलाफ पाॅक्सो के तहत मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है।
रानीपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ नशे में कई महीने से दुष्कर्म करते हुए पिता जैसे पवित्र रिश्ते को शर्मसार किया है। बेटी के गर्भवती होने के बाद पिता ने उसका गर्भपात करा दिया। उसके बाद भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया। तंग आकर जब बेटी घर से भाग गई, तो पिता ने रानीपुर थाने पर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
थाने की पुलिस ने बेटी को तलाश कर जब बाल कल्याण समिति की न्यायपीठ के अध्यक्ष सतीश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य दीपमाल प्रधान, नवनीत मिश्रा व अर्चना पांडेय के समक्ष पेश किया तो पीड़ित बिटिया ने न्यायपीठ के समक्ष इस मामले का खुलासा किया। पीड़िता ने न्यायपीठ के समक्ष वापस घर न भेजने की भी गुहार लगाई। इस पर न्यायपीठ ने घटना को गंभीरता से लेते हुए पीड़िता की तहरीर पर थानाध्यक्ष रानीपुर को घटना में पाॅक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश देते हुए पीड़िता को उचित सरंक्षण में लखनऊ स्थित बालिका संरक्षण गृह भेजने का आदेश पारित किया।
भाई ने बहन के गर्भपात की बात स्वीकारी
बाल कल्याण समिति की न्यायपीठ के समक्ष जब पीड़िता ने इस घटना का खुलासा किया, तो उसके साथ उसका भाई भी मौजूद था। बालिका के भाई ने भी गर्भपात की बात स्वीकारते हुए न्यायपीठ के समक्ष बहन को परिवार के सुपुर्दगी में ने देने की गुहार लगाई। भाई ने कहा कि अगर बहन को परिवार की सुपुर्दगी में दे दिया जाता है, तो उसका नशेड़ी पिता बहन को प्रताड़ित करेगा। इस पर न्यायपीठ ने पीड़ित बालिका को लखनऊ बाल संरक्षण गृह भेजने का निर्णय लिया।