बहराइच। एनडीपीएस एक्ट के काफी पुराने दो मुकदमों को शुक्रवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने एक महिला समेत दो अभियुक्तों की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर निस्तारित कर दिया। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर अर्थदंड लगाया है। यह धनराशि जमा करने पर रिहाई का आदेश दिया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता एनडीपीएस एक्ट प्रेमप्रकाश मिश्रा ने बताया कि थाना सोनवा के नासिरगंज गांव निवासी दिलदार अली को पांच सौ ग्राम चरस के साथ थाना कोतवाली की पुलिस ने शहर के मोहल्ला बशीरगंज से 20 जनवरी, 1993 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। वहीं, गोंडा के कटरा निवासी जुबैदा को शहर के हीरासिंह मार्केट स्थित एलआईसी बिल्डिंग के पीछे से 719 ग्राम चरस के साथ नगर कोतवाली की पुलिस ने 31 मार्च, 2000 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
विशेष शासकीय अधिवक्ता मिश्र ने बताया कि दोनों मुकदमे काफी पुराने थे, इसलिए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय ने प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों की जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई अवधि को सजा में परिवर्तित कर रिहा करने का आदेश दिया है। रिहाई से पहले दोनों को जुर्माना राशि जमा करनी होगी।