बहराइच। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने रुपईडीहा थाना क्षेत्र के निवासी दो अभियुक्तों को सोमवार को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को एक-एक लाख के अर्थदंड से दंडित भी किया गया है। दोनों अभियुक्तों को एनसीबी व एसएसबी की टीम ने पांच किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया था। डीजीसी क्रिमिनल मुन्नूलाल मिश्रा व एनसीबी के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि एनसीबी व एसएसबी की टीम ने सात अगस्त, 2016 को मुखबिर की सूचना पर रुपईडीहा थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।
तलाशी के दौरान दोनों अभियुक्तों के पास से ढाई-ढाई किलो चरस बरामद हुई थी। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने अपना नाम रुपईडीहा के सोरहिया गांव निवासी ननकऊ साहू व मेवालाल साहू बताया था। डीजीसी क्रिमिनल ने बताया कि दोनों अभियुक्त जेल में बंद थे। सोमवार को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नितिन पांडेय के न्यायालय में बहस के दौरान न्यायाधीश पांडेय ने अभियुक्तों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। एक-एक लाख का अर्थदंड भी लगाया।