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दुष्कर्म व जबरन गर्भपात कराने के मामले में जमानत अर्जी खारिज

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बहराइच। थाना हरदी के ग्राम सुरजना में दुष्कर्म के बाद गर्भपात कराने के मामले में बुधवार को एक आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के दौरान आरोपी की याचिका खारिज की है।
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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने थाने में आठ सितंबर को सुरजना गांव निवासी लल्ले शुक्ला उर्फ सत्यम शुक्ला के खिलाफ तहरीर देकर कहा था कि लल्ले ने उसकी 22 वर्षीय बेटी के साथ कई बार जबरन दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के बाद बेटी का जबरन गर्भपात करा दिया गया था। इससे उसकी तबियत खराब हो गई थी। मामले में एसओ ने मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। एडीजीसी क्रिमिनल जायसवाल ने बताया कि बुधवार को मामले में चतुर्थ अपर जिला सत्र न्यायाधीश ईसी एक्ट मनोज कुमार मिश्र द्वितीय के न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
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