बहराइच में खाद्य विभाग की टीम द्वारा पकड़ा गया नकली खाद्य तेल।
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बहराइच। खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग की टीम ने शुक्रवार देर शाम खाद्य तेलों की दो अवैध कंपनियों पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने 18 हजार 600 लीटर कानपुर से अवैध तरीके टैंकर से लाए गए राइस ब्रांड के खाद्य तेल को सीज करते हुए दो नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है।
सहायक खाद्य आयुक्त देवीपाटन मंडल रामनरेश यादव के निर्देश पर देर शाम खाद्य सुरक्षा औषधि विभाग के अभिहित अधिकारी विनोद शर्मा की अगुवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी एसपीएन सिंह, डॉ. विश्राम, राघवेंद्र प्रताप वर्मा, डॉ. रामतेज की टीम ने सुल्तानिया ट्रेडिंग कंपनी में छापा मारा। इस दौरान कंपनी में अवैध रूप से 12 हजार 600 लीटर राइस ब्रांड के खाद्य तेल को मौके पर बरामद किया गया।
जबकि इमामगंज स्थित गुप्ता एजेंसी से भी छह हजार लीटर खाद्य तेल बरामद किया गया। टीम ने दोनों कंपनियों से 18 हजार 600 लीटर ऑयल को सीज करते हुये दो नमूनों को भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है। अभिहित अधिकारी ने बताया कि सुल्तानिया ट्रेडिंग कंपनी व गुप्ता एजेंसी पर अवैध तरीके मिस ब्रांड खाद्य तेलों की पैकिंग कर बिक्री की जा रही थी।
उन्होंने बताया कि दोनों कंपनी संचालक कानपुर से टैंकर में अवैध तरीके से ऑयल लाकर लोकल स्तर पर पैकिंग कर बेचा जा रहा था। डीओ ने बताया कि बरामद ऑयल को सीज कर दो नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट मिलने पर संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।
अब बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन नहीं संचालित होंगी खाद्य की दुकानें
अभिहित अधिकारी विनोद शर्मा ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खाद्य की दुकानों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि 12 लाख से अधिक की बिक्री करने वाले विक्रेताओं को अपनी दुकान का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जबकि 12 लाख से कम बिक्री करने वाले विक्रेताओं को दुकान विभाग में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अभिहित अधिकारी शर्मा ने बताया कि जनपद अभियान चलाकर खाद्य विक्रेताओं को जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद दुकानों की जांच को लेकर अभियान चलाया जायेगा। इस दौरान अगर कोई भी दुकान बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के संचालित होती पाई गई, तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी।